अलीगढ़ के मेयर प्रत्याशी को पांच वाहन तो पार्षद के लिए दो वाहनों की अनुमति मिलेगी। अनुमति प्राप्त वाहनों के अलावा अन्य किसी भी वाहन पर झंडा, बैनर लगे होने पर वह आचार संहिता के उल्लंघन के दायरे में आएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी इन्द्र विक्रम सिंह ने (Nikay chunav) नगरीय निकाय निर्वाचन को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा है कि निर्वाचन के दौरान प्रत्याशियों द्वारा प्रचार प्रसार मतदान एवं मतगणना दिवसों में वाहनों का उपयोग नियमानुसार अनुमति प्राप्त कर ही किया जा सकेगा।
उन्होंने स्पष्ट किया है कि निर्वाचन में प्रचार प्रसार के लिए, मतदान एवं मतगणना दिवसों में बिना अनुमति वाहनों का प्रयोग संभव ना होगा। इसके लिए सक्षम मजिस्ट्रेट द्वारा पास की अनिवार्यता लागू की गई है। सक्षम मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किया गया वाहन पास मूल रूप में वाहन पर प्रमुखता से चस्पा कर प्रदर्शित करना भी अनिवार्य किया गया है। (Nikay chunav) मतदान दिवस पर नगर निगम में महापौर पद के लिए दो वाहन अनुमन्य होंगे। पार्षद पद हेतु के लिए एक वाहन अनुमन्य होगा। इसी प्रकार से नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायतों के अध्यक्ष पद के लिए एक वाहन अनुमन्य होगा।
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नगर निगम के महापौर पद के लिए निर्वाचन अवधि में प्रत्याशियों द्वारा प्रचार प्रसार के लिए 5, नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार के लिए 3, नगर पंचायत अध्यक्ष के पद के उम्मीदवार के लिए 2, नगर निगम के पार्षद पद के उम्मीदवार के लिए 2, नगर पालिका परिषद के सदस्य पद के उम्मीदवार के लिए 1 और नगर पंचायत के सदस्य पद के उम्मीदवार के लिए भी 1 वाहन का संचालन निर्वाचन के प्रचार प्रसार के लिए कर सकते हैं।
नगर पालिका परिषद नगर पंचायत के सदस्य पद के लिए कोई वाहन अनुमन्य नहीं होगा। मतगणना के दिन नगर निगम में महापौर के प्रत्याशी को दो वाहन, अध्यक्ष नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत को एक वाहन की अनुमति दी जाएगी। (Nikay chunav) पार्षद नगर निगम एवं सदस्य नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत को मतगणना के दिन वाहन की अनुमति नहीं दी जाएगी।