मेयर, नगरपालिका चेयरमैन और पार्षद का चुनाव प्रचार तक खर्च डेढ़ गुना बढ़ा

nikay chunav

यूपी नगर निकाय चुनाव (nikay chunav) में नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत चुनाव में उम्मीदवारों के चुनाव प्रचार पर खर्च की सीमा अभी निम्नवत है. नगर निगम में वार्ड संख्या 80 से अधिक होने पर महापौर प्रत्याशी 40 लाख रुपये और 80 से कम वार्ड वाले मेयर प्रत्याशी अधिकतम 35 लाख रुपये तक खर्च कर पाएंगे.

नगर निगम और नगरपालिका के पार्षद प्रत्याशी अधिकतम 3 लाख रुपये खर्च कर पाएंगे. नगर पालिका परिषद अध्यक्ष पद के प्रत्याशी अधिकतम 9 लाख रुपये और सभासद प्रत्याशी 2.5 लाख रुपये तक खर्च कर पाएंगे. नगर पंचायत अध्यक्ष प्रत्याशी अधिकतम 2.5 लाख रुपये और नगर पालिका सदस्य 50000 रुपये तक खर्च कर पाएंगे.

वहीं यूपी नगर निकाय चुनाव (nikay chunav) के लिए निर्देशन पत्रों और जमानत राशि भी तय की गई है. नगर निकाय चुनाव में खर्च सीमा निर्धारण किया जा चुका है. यूपी राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों को इदिशानिर्देश जारी कर दिए हैं. महापौर के सामान्य वर्ग के लिए 1000 रुपये का निर्देश पत्र और 12,000 रुपये की जमानत राशि देय होगी. वहीं अनुसूचित जाति-अनुसूजित जनजाति (SC-ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए 500 रुपये का नाम निर्देशन पत्र और 6000 रुपये की जमानत राशि देनी होगी.

चुनाव कार्यक्रम : आरक्षण सूची मिलते ही जारी होगी अधिसूचना

 

नगर पालिका परिषद अध्यक्ष के सामान्य वर्ग उम्मीदवारों के लिए 500 रुपये का नाम निर्देशन पत्र और 8000 रुपये की जमानत गारंटी देनी होगी. जबकि एससी-एसटी और ओबीसी के लिए 250 रुपये का नाम निर्देशन पत्र और 4000 रुपये की जमानत राशि देनी होगी. नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए 250 रुपये नाम निर्देशन पत्र और 5000 रुपये की जमानत राशि देनी होगी.

नगर निकाय चुनाव की घोषणा10-11 अप्रैल को हो सकती है. चुनाव तिथियां घोषित होते ही नगर निकाय के पूरे क्षेत्र में चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगी. निर्वाचन आयोग पार्टी और प्रत्याशियों के चुनाव खर्च की निगरानी करेंगे. (nikay chunav) चुनाव आयोग हर जिले में पर्यवेक्षक के जरिये इन प्रत्याशियों के प्रचार खर्च पर नजर रखेंगे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: