लखनऊ । 8 अप्रैल के बाद कभी भी नगरीय निकाय की आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो सकती है। राज्य निर्वाचन आयोग 8 अप्रैल से 10 अप्रैल के बीच कभी भी (nikay chunav) नगरीय निकाय चुनाव की अधिसूचना के साथ विस्तृत चुनाव कार्यक्रम जारी करने की तैयारी में है।
नगरीय विकास विभाग को छह अप्रैल तक नगरीय निकायों में नए सिरे से हुए आरक्षण पर आई आपत्तियों का निस्तारण करेगा। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार विभाग के पास नगरीय निकायों में हुए आरक्षण पर आपत्तियां आई हैं। इनमें से अधिकांश आपत्तियां तो खारिज हो जाएंगी बाकी का समय से निस्तारण कर दिया जाएगा।
Nikay Chunav: राज्य निर्वाचन आयुक्त ने जिलों को निष्पक्ष चुनाव के दिए निर्देश
इस प्रक्रिया में छह अप्रैल से ज्यादा से ज्यादा दो दिन का समय लगेगा। इसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव की अधिसूचना जारी कर देगा। (nikay chunav) अधिसूचना जारी होते ही राज्य में चुनावी आचार संहिता लागू हो जाएगी और फिर नए विकास कार्य, योजनाओं की घोषणा पर रोक लग जाएगी।